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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को खारिज किया, अब बने रहेंगे सांसद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को खारिज किया, अब बने रहेंगे सांसद

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत चार साल कैद की सजा सुनाने के गाजीपुर अदालत के आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका स्वीकार करने के बाद, सपा सांसद अब संसद सदस्य के रूप में बने रह सकते हैं।

अदालत ने यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिसमें गाजीपुर के सांसद की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति एस के सिंह द्वारा पारित किया गया।

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