दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। ये जवाब कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगा है।
दरअसल, स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली कोर्ट ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ केस चलाने के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
भाजपा नेता ने लोअर कोर्ट में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
जस्टिस सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, ‘यंग इंडिया’ (वायआई) के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा से 12 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।