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चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस किए बैन, हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

कोरोना वायरस महामारी के बीच पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया...
चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस किए बैन, हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

कोरोना वायरस महामारी के बीच पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।बता दें कि दो मई को पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव के नतीजे इसी दिन आएंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक, 2 मई को मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी। 2 से अधिक व्यक्तियों को जीतने वाले उम्मीदवार के साथ जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित निर्वाचन अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

 

कोरोना की दूसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों और रोड शो ना बंद करने को लेकर चुनाव आयोग की काफी आलोचना हुई थी। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों की तैयारियों का ब्लू प्रिंट मांगा था। आयोग का यह निर्णय कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना के एक दिन बाद आया है, जहां कोर्ट ने महामारी के दौरान रैलियों की अनुमति को त्रासदी का एक बड़ा कारण बताया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कथित प्रसार के लिए "सबसे गैर जिम्मेदाराना संस्थान" कहा। अपनी टिप्पणी में अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर अवलोकन किया था। 

 

 

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