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झारखंडः सीआइडी के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाेचार का मामला, सीएम ने दी मजूरी

राज्‍यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में गड़बड़ी के आरोपी 1990 बैच के आइपीएस अधिकारी तत्‍कालीन ...
झारखंडः सीआइडी के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाेचार का मामला, सीएम ने दी मजूरी

राज्‍यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में गड़बड़ी के आरोपी 1990 बैच के आइपीएस अधिकारी तत्‍कालीन  एडीजी सीआइडी अनुराग गुप्‍ता के खिलाफ भ्रष्‍टाचार का मामला चलेगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भाजपा की रघुवर सरकार के जाते ही इस मामले में हेमंत सरकार ने इसी साल फरवरी के प्रारंभ में उन्‍हें निलंबित किया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुरोग गुप्‍ता के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्‍शन एक्‍ट 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (डी ) और 13 (2 ) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की जायेगी। 2016 में हुए राज्‍यसभा चुनाव के दौरान अनुरोग गुप्‍ता द्वारा भाजपा के पक्ष में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ( अब भाजपा विधायक दल के नेता) ने 2017 में सीडी जारी की थी। जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व अनुराग गुप्‍ता के बीच बातचीत का जिक्र था।

मरांडी ने कहा था कि कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को वोट देने से मना करने के लिए निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को अनुराग गुप्‍ता ने 26 बार फोन कर धमकी दी थी, प्रलोभन दिया था। तब चुनाव आयोग के प्रधान सचिव  को भेजकर इसकी जांच कराई थी। जांच के आलोक में आयोग ने अनुराग गुप्‍ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया था। आयोग के निर्देश के बाद बाद मार्च 2018 में अनुराग गुप्‍ता के खिलाफ  रांची के जगन्‍नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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