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वोट नहीं डालने पर लगेगा 100 रुपये जुर्माना!

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वोट नहीं डालने पर लगेगा 100 रुपये जुर्माना!

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कहा है कि पंजीकृत मतदाता अगर राज्य में स्थानीय चुनावों में वाजिब कारण बताए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनपर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास मंत्री जयंतीभाई कवाडिया ने इसकी घोषणा की।

 

निकाय चुनाव में मतदान अनिवार्य

कवाडिया ने कहा कि स्थानीय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने वाले प्रावधान से जुड़े गुजरात स्थानीय प्राधिकार संशोधन कानून, 2009 के तहत छूटों तथा नियमों को उनके विभाग ने मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत बनाए गए नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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