Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीबीआइ और ईडी छह महीने में पूरी करें 2जी घोटाले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वे 2जी...
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीबीआइ और ईडी छह महीने में पूरी करें 2जी घोटाले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रकरण और इससे संबंधित दूसरे मामलों की जांच छह महीने के भीतर पूरी करें।


जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र को 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण और एयरसेल-मैक्सिक सौदे सहित इससे जुड़े मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया।

पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह जांच काफी लंबे समय से चल रही है और देश की जनता को इस तरह के संवेदनशील मामले में अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर को 2जी मामलों में विशेष लोक अभियोजक की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को 2जी स्पेक्ट्रम मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को भी मंजूरी दे दी। कोर्ट ने इसी मामले में एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर अवमानना याचिका भी खारिज कर दी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad