Advertisement

लाल किले पर हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद आरिफ को बड़ा झटका, मौत की सजा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लाल किले पर हमले का दोषी और मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयेबा का आतंकी मोहम्मद...
लाल किले पर हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद आरिफ को बड़ा झटका, मौत की सजा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लाल किले पर हमले का दोषी और मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयेबा का आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी है। दरअसल, कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमले में दो सैनिकों समेत 3 लोगों की जान गई थी।

लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने हमला किया था। इस हमले में दो सैनिकों समेत 3 लोग की जान गई थी। हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाल किला में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। इस मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने मोहम्‍मद आरिफ को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

मोहम्‍मद आरिफ ने निचली अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad