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पतंजलि: शाकाहारी उत्पाद में मांसाहारी तत्वों को शामिल करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव और केंद्र को भेजा नोटिस

योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के लिए एक नई कानूनी बाधा खड़ी करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक...
पतंजलि: शाकाहारी उत्पाद में मांसाहारी तत्वों को शामिल करने का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव और केंद्र को भेजा नोटिस

योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के लिए एक नई कानूनी बाधा खड़ी करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ब्रांड के हर्बल टूथ पाउडर 'दिव्य मंजन' में मांसाहारी तत्वों को शामिल करने का आरोप लगाया गया है। बाबा रामदेव की पतंजलि को शाकाहारी आयुर्वेदिक ब्रांड के रूप में बेचा जाता है। याचिका का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव, केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किए। अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता यतिन शर्मा के अनुसार, इस विशेष उत्पाद को लंबे समय से शाकाहारी और पौधे आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर 'समुद्रफेन' (सीपिया ऑफिसिनेलिस) पाया जाता है, जो मछली के अर्क से बना होता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि रामदेव ने खुद यूट्यूब वीडियो में पशु आधारित उत्पाद को शामिल करने की बात स्वीकार की है।

गलत ब्रांडिंग और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि उत्पाद की पैकेजिंग में हरे रंग के बिंदु के बावजूद, पतंजलि के दिव्य मंजन की सामग्री की सूची में समुद्रफेन शामिल है। शर्मा के अनुसार, मांसाहारी तत्व शामिल होने का यह पता चलना उनके और उनके परिवार के लिए विशेष रूप से निराशाजनक था, क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास मांसाहारी तत्वों के सेवन पर रोक लगाते हैं।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और आयुष मंत्रालय से संपर्क करने के बावजूद सरकार की निष्क्रियता की शिकायत की।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के माध्यम से उत्पाद की कथित गलत ब्रांडिंग को संबोधित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ता ने मांसाहारी उत्पाद के अनजाने में सेवन से हुई परेशानी के लिए मुआवजे की भी मांग की है।

इससे पहले भी पतंजलि और उसके सह-संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं में उनकी संलिप्तता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और उन्हें अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया था।

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