Advertisement

रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था, DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

विमानन नियामक डीजीसीए ने डीजीसीए ने इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सात मई को रांची...
रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से रोका था, DGCA ने इंडिगो पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

विमानन नियामक डीजीसीए ने डीजीसीए ने इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सात मई को रांची हवाईअड्डे पर सात मई को दिव्यांग बच्चे को सवार होने से रोका गया था। इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह "दहशत में दिख रहा था"। इस घटना के बाद से बच्चे के माता पिता ने फ्लाइट  में सवार होने से मना कर दिया।

डीजीसीए ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में इंडिगो के कर्मचारियों को नियमों को उल्लंघन करते हुए पाया गया और बाद में कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।  

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का कहना है कि जांच में पाया गया कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने पर स्थिति को संवेदनशील और जटिल बना दिया। डीजीसीए ने कहा,‘सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी।’

डीजीसीए ने कहा है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था। बयान के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में नामकाम विफल रहे। जिस पर एयरलाइंस पर र्माना लगाने का फैसला किया है।’

मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मंत्री ज्योतिरात्दिय सिंधिया की ओर से भी नाराजगी जताते हुए कहा गया था कि इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad