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आबकारी नीति मामला: सीबीआई ने कहा- केजरीवाल 'आपराधिक साजिश' में शामिल थे; आप ने पूछा, वसूली क्यों नहीं हुई

सीबीआई ने मामले में अपने नवीनतम पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू...
आबकारी नीति मामला: सीबीआई ने कहा- केजरीवाल 'आपराधिक साजिश' में शामिल थे; आप ने पूछा, वसूली क्यों नहीं हुई

सीबीआई ने मामले में अपने नवीनतम पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन की "आपराधिक साजिश" में शामिल थे, जबकि आप ने दावा किया कि एजेंसी को अब तक भ्रष्टाचार का एक रुपया भी नहीं मिला है।

मामले में पांचवें और अंतिम आरोपपत्र को प्रस्तुत करने के साथ अपनी जांच का समापन करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही आबकारी नीति का "निजीकरण करने का पूर्व-निर्धारित विचार" था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों के सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया है, "उन्होंने (केजरीवाल ने) मार्च 2021 के महीने में अपनी पार्टी आप के लिए मौद्रिक समर्थन की मांग की थी, जब सह-आरोपी मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले जीओएम द्वारा नीति तैयार की जा रही थी।"

एजेंसी ने आरोप लगाया है, "आप (और) आरोपी विजय नायर के करीबी सहयोगी और मीडिया एवं संचार प्रभारी दिल्ली आबकारी कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क कर रहे थे और अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे।"

आप ने सीबीआई के आरोपों का खंडन किया। पार्टी ने एक बयान में कहा, "तो अब तक एक पैसा भी बरामद क्यों नहीं हुआ? 500 गवाहों से पूछताछ और 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल करने के बावजूद, आप के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का एक रुपया भी नहीं मिला है।"

आम आदमी पार्टी को "पूरी तरह ईमानदार पार्टी" बताते हुए उसने भाजपा पर अपने नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। आप ने कहा कि ईडी की निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं।

आप ने कहा, "ईडी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। भाजपा और उसकी एजेंसियां बिना किसी सबूत के उनकी गिरफ्तारी को लंबा खींचने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं। लेकिन अंत में सच्चाई सामने आएगी और अरविंद केजरीवाल जल्द ही रिहा हो जाएंगे।"

केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वहां बंद थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सीबीआई ने अपने बयान में आगे आरोप लगाया कि विजय नायर ने केजरीवाल के लिए सह-आरोपी और बीआरएस नेता के कविता की अध्यक्षता वाले "साउथ ग्रुप" के आरोपियों से संपर्क करने और अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे 100 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की "हेरफेर की गई आबकारी नीति के प्रसंस्करण और अनुमोदन" में भूमिका थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि हवाला के जरिए दो अन्य आरोपियों विनोद चौहान और आशीष माथुर के जरिए गोवा में अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को ट्रांसफर करने में केजरीवाल की भूमिका सामने आई है। एजेंसी ने कहा, "इसके अलावा, आप के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उनके (केजरीवाल के) निर्देश पर ही साउथ ग्रुप से पैसा आप के चुनावी खर्च को पूरा करने के लिए गोवा भेजा गया। वह गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध तरीके से कमाए गए पैसे के अंतिम इस्तेमाल के लिए भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप ही इसका अंतिम लाभार्थी है।"

इसमें कहा गया है कि आप के गोवा प्रभारी दुर्गेश पाठक भी कथित तौर पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में "आपराधिक साजिश" से अर्जित अवैध धन को प्राप्त करने और उसका इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। सीबीआई के मुताबिक, आबकारी नीति को अपने पक्ष में करने के लिए "साउथ ग्रुप" द्वारा भुगतान किए गए कुल 90-100 करोड़ रुपये में से 44.5 करोड़ रुपये चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए गोवा भेजे गए। गोवा के दो पूर्व विधायकों, जिन्होंने AAP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, ने आरोप लगाया है कि उन्हें अभियान से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टी के एक स्वयंसेवक द्वारा नकद भुगतान किया गया था, CBI ने आरोप लगाया है।

इसने दावा किया है कि उक्त नीति के तीन हितधारकों - शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं - के बीच प्रावधानों का उल्लंघन करके और नीति की भावना के खिलाफ एक कार्टेल बनाया गया था। सभी साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर उक्त "आपराधिक साजिश" के अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और साजिश में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अन्य आरोपियों को अनुचित आर्थिक लाभ हुआ।

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