Advertisement

बच्चों में बढ़ती नशे की लत पर रोक लगाए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
बच्चों में बढ़ती नशे की लत पर रोक लगाए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह देश भर में स्कूली बच्चों में शराब और मादक पदार्थों की लत और उनके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाए। कई निर्देश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि उन्हें लत (नशे की) लग जाने के बाद नशे का सौदागर बनने को प्रोत्साहित किया जाता है।

स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों की लत और इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए पीठ ने उनके पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया।

यह निर्देश गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से वर्ष 2014 में दायर की गई जनहित याचिका पर दिए गए हैं। यह संगठन नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का है।

याचिका में संगठन ने बच्चों में मादक पदार्थों की लत पर राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने का निर्देश देने की मांग की थी जिसमें पहचान,  जांच,  सुधार,  काउंसेलिंग और पुनर्वास शामिल हो। इसके अलावा मादक पदार्थों के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव पर आदर्श पाठ्यक्रम बनाने की भी मांग की गई थी। गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने देश के हर जिले में बच्चों के लिए विशेष इकाई वाले नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी मांग की। (एजेंसी)

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad