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पाक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष के अयोग्य बताया

नवाज शरीफ को पाक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद के अयोग्य करार दिया...
पाक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी अध्यक्ष के अयोग्य बताया

नवाज शरीफ को पाक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद के अयोग्य करार दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को  फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के अध्यक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक घोषित किया जाये। उन्होंने चुनाव कानून की धारा 203 का हवाला देते हुए कहा था कि  शरीफ को पार्टी का दोबारा अध्यक्ष बनाया जाना ‘गैरकानूनी’है। यह धारा ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी प्रमुख पद पर नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं देती है, जिसे कोर्ट ने अयोग्य ठहराया हो। लेकिन अगर इस धारा की व्याखाया इस प्रकार से होती है कि यह अयोग्य ठहराये गये किसी व्यक्ति को राजनीति पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने में बाधक नहीं है तो इसे असंवैधानिक करार देते हुए हटा दिया जाना चाहिए।

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