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संसद भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ पाक के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित की, स्पीकर को लेकर कही ये बात

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज...
संसद भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के खिलाफ पाक के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित की, स्पीकर को लेकर कही ये बात

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के हाई प्रोफाइल मामले में सोमवार को सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी। सू मोटो मामले की कोर्ट ने कहा कि यह संविधान से जुड़ा मामला है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दे सकते। साथ ही कहा कि स्पीकर के पास संसद भंग के आदेश को निरस्त करने का विवेक है।

कोर्ट को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ वकील फारूक एच नाइक ने बताया कि कैसे स्पीकर ने नेशनल असेंबली ने नियमों की धज्जियां उड़ाईं और अविश्वास मतदान की प्रक्रिया में देरी की। बाद में डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया और इसे रद्द कर दिया। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सियासी बातें नहीं करें। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान की इजाजत से कहना चाहता हूं कि हम राज्य में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच मामले को सुन रही है  जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं।

मामले में अध्यक्ष अल्वी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर के फैसले को लेकर सरकार और विपक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। दलीलों के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण पीठ के लिए विपक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। विपक्ष ने संसद भंग होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की मांग की थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अदालत सुनवाई समाप्त करने से पहले सभी पक्षों के प्रतिनिधियों को सुनेगी।" बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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