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कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।
कोयला घोटाला: जेआईपीएल, दो निदेशकों के खिलाफ आरोप तय

कोयला घोटाला: जेआईपीएल, दो निदेशकों के खिलाफ आरोप तय

एक विशेष अदालत ने सोमवार को कथित रूप से झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर झारखंड में उत्तरी धादू कोयला ब्लाॅक का आवंटन सुनिश्चित करने के मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और उसके दो निदेशकों आर. सी. रूंगटा और आरएस रूंगटा के खिलाफ आरोप तय किए।
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