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माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।
माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। उन्हें इस एयरलाइन को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से जुड़े मनीलांडरिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पूछ-ताछ के लिए तलब किया गया था। ईडी ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भी समन जारी कर 15 दिन के भीतर अदालत पहुंचने का निर्देश दिया है। उधर, लंदन से ट्वीट कर माल्या ने कहा है कि वह न तो भारत से भागे हैं और न ही भगोड़े हैं।
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