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भड़काऊ भाषण मामलाः अमित शाह को क्लीनचिट

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल माह में मुजफ्फरनगर जिले में कथित रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीनचिट दे दी।
भड़काऊ भाषण मामलाः अमित शाह को क्लीनचिट

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने कल स्थानीय अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं है। अंतिम रिपोर्ट अब न्यायिक मजिस्टेट के समक्ष रखी जायेगी जो अंतिम निर्णय करेंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाह के खिलाफ काकरोली थाने में एफआईआर दर्ज किया था और उनपर 4 अप्रैल 2014 को मुजफ्फरनगर के बरवार गांव में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मिनरपुर के तत्कालीन उप मंडलीय मजिस्ट्रेट एवं सहायक चुनाव अधिकारी बाबूराम ने चुनाव आयोग के निर्देश पर शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 123 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराया था।  एफआईआर के अनुसार, शाह ने कथित तौर पर कहा था कि सपा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और दूसरे उसे वोट नहीं देंगे।

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