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के कविता की जमानत पर रेवंत रेड्डी की संदेहपूर्ण टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा जवाब, 'क्या यह सीएम का बयान है'

आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर गंभीर...
के कविता की जमानत पर रेवंत रेड्डी की संदेहपूर्ण टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा जवाब, 'क्या यह सीएम का बयान है'

आबकारी नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने पर रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले रेड्डी की टिप्पणियों से कविता की जमानत हासिल करने के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच कथित सौदेबाजी की ओर इशारा किया गया था।

कविता की जमानत हासिल करने के लिए भाजपा और बीआरएस के बीच मौन सहमति की ओर इशारा करने वाले रेड्डी के बयान से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कर सकते हैं।

रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा? बस वही पढ़ें जो उन्होंने कहा है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री द्वारा यह किस तरह का बयान है? इससे लोगों के मन में आशंका पैदा हो सकती है। क्या यह एक ऐसा बयान है जो एक मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए? एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है?"

न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, "राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में उन्हें अदालत क्यों घसीटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके आदेश पारित करते हैं? हमें राजनेताओं से या किसी के द्वारा हमारे आदेशों की आलोचना करने से कोई परेशानी नहीं है। हम अपने विवेक और शपथ के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हैं।"

राज्य प्रशासन और न्यायपालिका के बीच परस्पर सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। क्या हम राजनीतिक विचारों पर आदेश पारित करते हैं?" पीठ में जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत 2015 के कैश-फॉर-वोट घोटाले मामले में मुकदमे को राज्य से भोपाल स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रेड्डी एक आरोपी हैं।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर टिप्पणी करते हुए, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को इस बात पर संदेह व्यक्त किया था कि उन्हें पांच महीने में जमानत मिल गई, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद मिली और केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

उन्होंने आरोप लगाया, "यह एक तथ्य है कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया। ऐसी भी चर्चा है कि कविता को जमानत बीआरएस और भाजपा के बीच हुए समझौते के कारण मिली है।"

रेवंत ने कहा, "दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में 15 महीने लग गए और यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अभी तक इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर भी, कविता महज पांच महीने में जमानत हासिल करने में सफल रहीं। इससे भाजपा के पर्दे के पीछे से समर्थन की संभावना पर सवाल उठते हैं।"

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