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पीएसए में पहले कश्मीरी को प्रशासन ने दी राहत, एनआरआई कारोबारी तीन महीनों के लिए रिहा

जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए एनआरआई कारोबारी मुबीन शाह को शनिवार...
पीएसए में पहले कश्मीरी को प्रशासन ने दी राहत, एनआरआई कारोबारी तीन महीनों के लिए रिहा

जम्मू-कश्मीर में जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए एनआरआई कारोबारी मुबीन शाह को शनिवार को आगरा जेल से तीन महीने के लिए ‘‘अस्थायी’’ रूप से रिहा कर दिया गया। सात मार्च को उन्हें फिर आत्मसमर्पण करना होगा। मुबीन शाह संभवतः पीएसए के तहत आरोपित पहले व्यक्ति है जिसे बिना किसी अदालती आदेश के जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रिहा किया है। हालांकि पीएसए रद्द करने को लेकर उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद मुबीन शाह को 7 अगस्त को हिरासत में लिया गया था और आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। वह मलेशिया में रहते हैं लेकिन इन दिनों कश्मीर में आए हुए थे। उन्हें प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पीएसए के तहत हिरासत में रखा था। इसके अलावा कई उद्योगपतियों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया था।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर गृह सचिव द्वारा जेल अधिकारियों को आदेश देने के बाद शनिवार सुबह मुबीन शाह को रिहा किया गया। आगरा जेल में उनके भाई नियाज उन्हें लेने पहुंचें, जो उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था। आदेश में कहा गया कि उन्हें तीन महीने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया गया है और सात मार्च को उन्हें फिर आत्मसमर्पण करना होगा। इसी बीच यह आदेश निरस्त भी किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

मुबीन शाह संभवतः जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत आरोपित पहले व्यक्ति है जिसे अदालत से ऐसे किसी भी निर्देश के बिना राज्य प्रशासन ने रिहा किया है। शाह के परिवार ने पीएसए रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने खुद को पिछले पायदान पर पाते हुए आश्वासन दिया था कि वे मुबीन शाह को रिहा कर देंगे। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

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