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खनन लीज मामले में हेमन्‍त सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीआइएल सुनवाई योग्‍य नहीं

चुनाव आयोग और ईडी से घिरे झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।...
खनन लीज मामले में हेमन्‍त सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीआइएल सुनवाई योग्‍य नहीं

चुनाव आयोग और ईडी से घिरे झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खनन लीज और शेल कंपनियों में निवेश को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका को सुनवाई योग्‍य नहीं करार दिया है, खारिज कर दिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्‍यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया इसी साल 3 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने शिव शंकर शर्मा की याचिका को स्‍वीकार कर लिया था जिसके खिलाफ हेमन्‍त सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

बता दें कि 17 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान राज्‍य सरकार की तरफ से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था झारखंड हाई कोर्ट में शिव शंकर शर्मा द्वारा भयादोहन के मकसद से जनहित याचिका दायर की गई है। इनके द्वारा पूर्व में भी इसी तरह का मामला दायर किया गया था। शिव शंकर शर्मा की ओर से अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार को केस से छेड़छाड़ के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर लिया था। राजीव कुमार अभी जेल में हैं।

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