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मैगी मामला - नेस्ले सहित छह पक्षों के खिलाफ होगा मुकदमा

नेस्ले इंडिया के प्रमुख उत्पाद मैगी में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) जिला प्रशासन को कंपनी समेत छह पक्षों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी है।
मैगी मामला - नेस्ले सहित छह पक्षों के खिलाफ होगा मुकदमा

 

बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके पांडेय ने बताया कि नेस्ले इंडिया समेत छह पक्षों के खिलाफ बाराबंकी की अदालत में मुकदमा चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त पीपी सिंह की ओर से अपर आयुक्त राम अरज मौर्य ने स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। मुकदमा शनिवार या अगले सप्ताह की शुरूआत में दाखिल कर दिया जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि इस पत्र में नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नांगल कलां इंडस्ट्रियल एरिया, हरौली, ऊना और नेस्ले इंडिया लिमिटेड,  कनॉट सर्कस,  नई दिल्ली के साथ-साथ ईजीडे के संचालक भारतीय रिटेल लिमिटेड, भारतीय क्रिसेंट, बाराबंकी स्थित ईजी-डे संचालक समेत छह पक्षों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी दी गई है। पांडेय ने बताया कि मुकदमा खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 की धारा 42 :5: के तहत दायर किया जाना है।

 

 गौरतलब है कि बाराबंकी स्थित ईजीडे माल में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने दस मार्च 2014 को मैगी का नमूना लेकर उसे पहले गोरखपुर और फिर कोलकाता भेजा। जांच के दौरान मैगी में सेहत के लिए नुकसानदेह तत्व सीसा और ग्लूटामेट बेहद खतरनाक स्तर तक पाए गए थे। उसके बाद बाराबंकी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी।

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