Advertisement

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 10 दिसम्बर को, शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग

उत्तर प्रदेश में मथुरा के कटरा केशवदेव मन्दिर की 13 दशमलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह...
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई 10 दिसम्बर को, शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग

उत्तर प्रदेश में मथुरा के कटरा केशवदेव मन्दिर की 13 दशमलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी वाद में जिला न्यायाधीश मथुरा साधना रानी ठाकुर ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसम्बर की तारीख तय की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल संजय गौड़ के अनुसार आज अदालत में प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ , शाही मस्जिद ईदगाह एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से वकालतनामा दाखिल किया जबकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कोई वकालतनाम दाखिल नहीं किया गया ।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की गोपी के रूप में (अगली दोस्त के रूप में )रंजना अग्निहोत्री एवं अन्य द्वारा दायर किये गये वाद में कटरा केशव देव मन्दिर की भूमि के एक भाग पर बनी मस्जिद को हटाने की बात कही गयी है तथा वाद में यह भी कहा गया है कि मस्जिद का कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या उससे संबंधित व्यक्ति का मस्जिद में प्रवेश निषेध हो।

इस वाद को सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन की अदालत में 25 सितम्बर को दायर किया गया था और अदालत ने 30 सितम्बर को इसे अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद इस वाद की अपील नौ अक्टूबर को जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में दायर की गई थी तथा 16 अक्टूबर को अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad