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विधायक जारवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज राज्य के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ अपमान के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी...
विधायक जारवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज राज्य के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ अपमान के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवालकी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।


जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सात मार्च तक इस घटना की स्थिति रिपोर्ट पेश करे। जारवाल ने बुधवार को जमानत के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
प्रकाश जारवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील रेबेका एम जॉन ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने की और कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना के अगले दिन अपराह्न एक बजे इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। वकील ने कहा कि घटना के काफी देर बाद प्राथमिकी दर्ज कराने से स्पष्ट नजर आता है कि इसे बाद में गढ़ा गया और यह झूठ से प्रेरित है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने पुराने मामलों में शामिल होने की बात कहकर विधायक की गलत छवि पेश की। यह मामले राजनीति से जुड़े हुए हैं। इनको या तो निरस्त कर दिया गया है अथवा ये अभी तक साबित नहीं किए जा सके हैं। विधायक की जमानत का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि वह विधायक हैं और कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं।
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट से जारवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। देवली से विधायक प्रकाश जारवाल और ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां को मुख्य सचिव के साथ कथित बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। प्रकाश जरवाल को 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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