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जेल व थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्‍यों में मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्‍वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।
जेल व थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेल के साथ हवालात और थानों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है।न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस आर. बानुमति की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी जेलों में एक साल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पुलिस थाने में भी कम से कम दो महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारों को राज्य मानवाधिकार आयोग की रिक्तियों तीन माह के भीतर भरने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, अरूणाचल प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में अभी तक राज्य मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना न किए जाने का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को यथाशीघ्र मानवाधिकार आयोग गठित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिलीप के. बासु की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका में जेल सुधार और राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पड़े पदों का मुद्दा उठाया गया था। 

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