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अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।
अब 11 मई को संवैधानिक पीठ में होगी तीन तलाक मामले की सुनावई

कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक के मुद्दे को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ मई के महीने में करेगी। अदालत तीन तलाक के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह मसला बहुत गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता। सुनवाई के दौरान तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने कुछ सवाल रखे। केंद्र के अलावा कुछ और पक्षों के भी सवाल आए, जिस पर कोर्ट ने सभी संबधित पक्षों से कहा है कि वे 30 मार्च तक लिखित में अपनी बात अटॉर्नी जनरल के पास जमा करा दें।

सुनवाई के दौरान आज चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि इस मामले में सिर्फ कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी। सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर अदालत गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत कानून से अलग नहीं जा सकती। 11 मई से गर्मियों की छुट्टियों में मामले पर सुनवाई शुरू होगी। उसके पहले अदालत 30 मार्च को तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह प्रथा के संबंध में विचार के लिए मुद्दे तय करेगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से आज इन मामलों पर चार सवाल भी रखे गए। पहला ये कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तीन तलाक, हलाला और बहु-विवाह की इजाजत संविधान के तहत दी जा सकती है या नहीं ?

दूसरा ये कि समानता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्राथमिकता किसको दी जाए? तीसरे प्रश्न में केंद्र ने पूछा कि पर्सनल लॉ को संविधान के अनुछेद 13 के तहत कानून माना जाएगा या नहीं?

वहीं, चौथे और आखिरी प्रश्न ये था कि क्या तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु-विवाह उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सही है, जिस पर भारत ने भी दस्तखत किये हैं?

गौरतलब है कि इससे पहले 27 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ और बहुविवाह की प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं विचारयोग्य नहीं हैं क्योंकि ये मुद्दे न्यायपालिका के दायरे में नहीं आते हैं।

बोर्ड ने कहा कि इस्लामी कानून, जिसकी बुनियाद अनिवार्य तौर पर पवित्र कुरान एवं उस पर आधारित सूत्रों पर पड़ी है, की वैधता संविधान के खास प्रावधानों पर परखी नहीं जा सकती है। इनकी संवैधानिक व्याख्या जब तक अपरिहार्य न हो जाए तब तक उसकी दिशा में आगे बढऩे से न्यायिक संयम बरतने की जरूरत है। 

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