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सिख दंगाः टाइटलर के पक्ष में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट

सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले में अदालत में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अदालत ने आज पीड़ित को नोटिस जारी किया।
सिख दंगाः टाइटलर के पक्ष में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट

पीड़ित के वकील ने जांच एजेंसी द्वारा मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल किए जाने का विरोध करते हुए सवाल किया कि क्यों यह गोपनीय तरीके से किया गया। सीबीआई ने कहा कि एक सत्रा अदालत के निर्देश पर उसने मामले में और जांच की तथा इसे बंद करने के लिये रिपोर्ट दाखिल की है। अप्रैल 2013 में एक सत्र अदालत ने मामला बंद करने के लिये दाखिल सीबीआई की रिपोर्ट खारिज करते हुए इसमें और जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई पहले भी मामले को बंद करते हुए टाइटलर को दो बार क्लीन चिट दे चुकी है। सीबीआई की मामला बंद करने संबंधी नवीनतम रिपोर्ट मुख्य मेटोपोलिटन मजिस्टेट के समक्ष दाखिल की गयी। उन्होंने बाद में इसे अतिरिक्त मुख्य मेटोपोलिटन मजिस्टेट सौरभ प्रताप सिंह के पास भेज दिया।

एसीएमएम ने पीड़ित और शिकायतकर्ता लखविंदर कौर को 27 मार्च के लिए नोटिस जारी किया। कौर के पति बादल सिंह 1984 के दंगों में मारे गए थे।

अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर गौर करने से पता लगता है कि आरोपी जगदीश टाइटलर के संबंध में पहले भी मामला रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की गई थी।

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