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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं सूचीबद्ध होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों...
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं सूचीबद्ध होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करने पर फैसला लेगा।


मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, "ठीक है। मैं इस पर फैसला लूंगा।

पिछले साल 14 दिसंबर को भी एक अकादमिक और लेखक,राधा कुमार जिन्होंने लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप किया था, ने पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया था।

इससे पहले 25 अप्रैल और पिछले साल 23 सितंबर को तत्कालीन सीजेआई एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।

शीर्ष अदालत को याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का पुनर्गठन करना होगा क्योंकि पूर्व सीजेआई रमना और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, जो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दो पूर्व न्यायाधीशों के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, बी आर गवई और सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2 मार्च, 2020 को सात-न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच को याचिकाओं के बैच की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से मना कर दिया था।

अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जो जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करती हैं - को 2019 में न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ को भेजा गया था।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करके जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था।

एनजीओ, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, और एक हस्तक्षेपकर्ता ने शीर्ष अदालत के दो निर्णयों - प्रेम नाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर के आधार पर इस मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग की थी। 1959 में और 1970 में संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर - जो अनुच्छेद 370 के मुद्दे से जुड़े थे, एक दूसरे के विरोध में थे और इसलिए, पांच न्यायाधीशों की वर्तमान पीठ इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर सकी।

याचिकाकर्ताओं से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा था कि उसकी राय है कि "निर्णयों के बीच कोई विरोध नहीं है"।

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