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जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महीने तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ और एस के कौल की बेंच ने कहा कि सात जजों की संविधान पीठ ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है। ऐसे में ये बेंच उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि मंगलवार को जस्टिस कर्णन को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जस्टिस कर्णन को अवमानना नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली सात जजों की बेंच पर जस्टिस कर्णन ने उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था

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