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आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी...
आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द, चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

 गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने लाभ का पद के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। 'आप' ने चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। जहां हाई कोर्ट ने आप के विधायकों को निर्वाचन आयोग की सिफारिश के खिलाफ अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।

दरअसल,  दिल्ली की आप सरकार ने मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जिसको लेकर प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। हालांकि आप की ओर से कहा जा रहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

ये हैं ‘आप’ के 20 विधायक जिनकी सदस्यता हुई रद्द

1. प्रवीण कुमार  2. शरद कुमार 3. आदर्श शास्त्री 4. मदन लाल        5. चरण गोयल  6. सरिता सिंह  7. नरेश यादव  8. जरनैल सिंह      9. राजेश गुप्ता  10. अलका लांबा  11. नितिन त्यागी 12. संजीव झा 13. कैलाश गहलोत  14. विजेंद्र गर्ग   15. राजेश ऋषि  16. अनिल कुमार वाजपेयी  17. सोमदत्त  18. सुलबीर सिंह डाला  19. मनोज कुमार  20. अवतार सिंह

 

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