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बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति एमबी लोकुर तथा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ बुजुर्ग लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ओर से दाखिल की गई थी।पीठ ने वृद्धावस्था पेंशन की योजना संबंधी सुझाव पर केंद्र से जवाब देने को भी कहा।

पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स एनपीओपी, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स आईपीओपी और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी 1990 के दौर के हैं।  इन पर पुन: विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।“

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि योजनाओं पर पुन: विचार तथा समीक्षा की प्रक्रिया पहले से जारी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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