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पेगासस मामले में फिलहाल जांच आगे नहीं बढ़ाएगा पश्चिम बंगाल, इसलिए उठाना पड़ा ये कदम

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एम बी लोकुर की...
पेगासस मामले में फिलहाल जांच आगे नहीं बढ़ाएगा पश्चिम बंगाल, इसलिए उठाना पड़ा ये कदम

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाला उसका दो सदस्यीय आयोग कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच तब तक आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक यहां लंबित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो जाती।

सीजेआई एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित कई याचिकाओं पर 17 अगस्त को केंद्र को नोटिस जारी किया था और कहा था कि वह इस मामले को 10 दिनों बाद सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा था कि तभी इस पर किया जायेगा कि इसमें क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

पहले सुनवाई के लिए ली गई याचिकायें सरकारी एजेंसियों द्वारा इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों के विरुद्ध कथित जासूसी की खबरों से संबंधित थीं।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन के विरुद्ध एनजीओ ‘ग्लोबल विलेज फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट’ की एक अलग याचिका बुधवार को जैसे ही सुनवाई के लिए आयी, बेंच ने यह कहते हुए राज्य को अपनी जांच पर आगे नहीं बढ़ने का सुझाव दिया कि ‘‘अगर हम अन्य मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, तो हम कुछ संयम की अपेक्षा करते हैं।’’

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दो समानांतर जांच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, ‘‘कृपया देखें कि जब यह कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है तो वहां कार्यवाही में कुछ नहीं किया जाए।’’ जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने साल्वे के कथन का विरोध किया।

बेंच ने कहा कि वर्तमान मामला अन्य मामलों से जुड़ा है और ‘‘हम आपसे इंतज़ार करने की उम्मीद करते हैं ... हम इसे अगले हफ्ते किसी वक्त अन्य मामलों के साथ सुनेंगे।’’ पीठ ने कहा कि पेगासस जासूसी के आरोपों के विरुद्ध याचिकाओं का ‘‘अखिल भारतीय प्रभाव’’ होने की संभावना है।

सिंघवी ने जब कहा कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। इस पर बेंच ने कहा, ‘‘आप हमें आदेश पारित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।’’ सिंघवी ने कहा, ‘‘कृपया कुछ न कहें, मैं आगे अवगत करा दूंगा।’’ सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की याचिका को इस मुद्दे पर पहले से ही लंबित अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने गत 18 अगस्त को केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से उस याचिका पर उत्तर देने को कहा था जिसमें राज्य द्वारा आयोग के गठन को चुनौती दी गई थी।

एनजीओ की ओर से प्रस्तुत वकील सौरभ मिश्रा ने बेंच से कहा था कि आयोग को आगे की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और इसके द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही दिन-प्रतिदिन हो रही है। वकील ने कहा कि याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले माह जांच आयोग गठित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गयी है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले में शामिल संवैधानिक सवालों पर कोर्ट की मदद करेंगे। मेहता ने कहा था, ‘‘मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह असंवैधानिक है।’’

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित जांच आयोग के सदस्य हैं। जांच आयोग तब अस्तित्व में आया था जब यह पता चला कि मुख्यमंत्री के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कथित तौर पर पेगासस स्पाइवेयर द्वारा जासूसी की गई थी।

गौरतलब है कि एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से ज्यादा सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के लिए संभावित लक्ष्यों की लिस्ट में थे।

 

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