Advertisement

फ्लाइट में चिपकाया था हाइजैक का मैसेज, उम्रकैद की सजा और 5 करोड़ जुर्माना

स्पेशल एनआईए अदालत ने बिरजू किशोर सल्ला नाम के एक व्यक्ति को ऐंटी-हाइजैकिंग ऐक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की...
फ्लाइट में चिपकाया था हाइजैक का मैसेज, उम्रकैद की सजा और 5 करोड़ जुर्माना

स्पेशल एनआईए अदालत ने बिरजू किशोर सल्ला नाम के एक व्यक्ति को ऐंटी-हाइजैकिंग ऐक्ट 2016 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया है। बिरजू ने 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज की एक फ्लाइट के टॉइलट में मेसेज 'प्लेन में हाइजैकर्स मौजूद हैं' लिखा था। इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी।

अदालत ने फ्लाइट में मौजूद पायलट को 1 लाख रुपये, सभी एयर होस्टेसेस को 50-50 हजार रुपये और सभी यात्रियों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा भी दिया है।

टॉयलट में रखा था एक धमकी भरा पत्र

बता दें कि बिरजू किशोर सल्ला ने जेट एयरवेज के विमान के टॉयलट में एक धमकी भरा पत्र रख दिया था। इसमें लिखा था कि अपहरणकर्ताओं ने विमान को अपने घेरे में ले लिया है और दिल्ली में इसे नहीं उतरना चाहिए। इस विमान को सीधे पाक अधिकृत कश्मीर ले जाना चाहिए। खत के मिलने के बाद विमान संख्या 9W-339 को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अहमदाबाद के सरदार बल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए डायवर्ट किया गया था।

कौन है बिरजू?

पेशे से जूलर बिरजू 30 अक्टूबर 2017 को मुंबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट के बिजनस क्लास में सफर कर रहा था, जब उसने यह हरकत की थी। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद मामले में केस दर्ज किया गया और सल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली। जांच के दौरान एनआईए को कई अहम सबूत मिले कि किस तरह आरोपी ने पूरी तैयारी की थी और धमकी भरा नोट लिखा था।

जांच में सामने आया कि बिरजू ने यह हरकत पूरी प्रकार से जानबूझकर की थी और उसका मकसद फ्लाइट के संचालन में अवरोध पैदा करना था। एनआईए ने कहा कि बिरजू की इस हरकत से प्लेन में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान का जोखिम बन आया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad