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कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस पर भारत ने नहीं मानी पाकिस्तान की शर्त

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस पर पाकिस्तान की शर्त को भारत ने...
कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस पर भारत ने नहीं मानी पाकिस्तान की शर्त

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस पर पाकिस्तान की शर्त को भारत ने ठुकरा दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने सशर्त कांसुलर एक्सेस पर सहमति जताई थी, जिसपर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है।

भारत सरकार ने पाकिस्तान की कांसुलर एक्सेस पर किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। भारत, पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को भय-मुक्त करने के लिए एक वातावरण में 'बेखटके' कांसुलर एक्सेस चाहता है।

भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के आदेश की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव को प्रतिशोध एवं ‘‘धमकी के भय’’ से मुक्त माहौल में ‘‘बिना किसी रुकावट के’’ राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने जाधव को शुक्रवार को राजनयिक पहुंच उपलब्ध करने के संबंध में भारत को पेशकश की थी। इसके तीन दिन बाद गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान से यह बात कही।

सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’’ करने के लिए कहा था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह भी निर्देश दिया था कि वह जाधव तक भारत को अविलंब राजनयिक पहुंच दे।

भारत ने फैसले के बाद ही जताई थी कांसुलर एक्सेस मिलने की उम्मीद

आईसीजे के फैसले के अगले दिन पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, “आईसीजे के फैसले के तहत कमांडर कुलभूषण जाधव को विएना कन्वेंशन के आर्टिकल-36 के तहत कांसुलर एक्सेस से जुड़े उनके अधिकार समझा दिए गए हैं। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाक अपने कानून के मुताबिक ही कुलभूषण को कांसुलर एक्सेस मुहैया कराएगा। इसके लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं।”

आईसीजे के 16 जजों ने कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी

आईसीजे के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी।

एजेंसी

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