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नागरिकता कानून के खिलाफ वामदलों का भारत बंद, दिल्ली में मार्च को अनुमति नहीं, यूपी में धारा 144 लागू

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। संशोधित नागरिकता कानून...
नागरिकता कानून के खिलाफ वामदलों का भारत बंद, दिल्ली में मार्च को अनुमति नहीं, यूपी में धारा 144 लागू

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में माकपा और भाकपा समेत सभी वामदल और मुस्लिम संगठन आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भारत बंद को विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त है। प्रदर्शन को देखते हुए देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है।

वामदलों की ओर से बुधवार को जारी संयुक्त बयान के मुताबिक, माकपा, भाकपा, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी समेत अन्य वाम संगठनों की सभी प्रदेश और जिला इकाई देश के सभी जिला मुख्यालयों पर सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि लेफ्ट पार्टियों के इस भारत बंद को राजद, सपा, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है।

दिल्ली में नहीं मिली विरोध मार्च को अनुमति

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को मंडी हाउस से जंतर मंतर तक नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पर आज दोपहर 12 बजे होने वाले विरोध मार्च और लाल किला से शहीद भगत सिंह पार्क (आईटीओ) तक सुबह 11 बजे से 'हम भारत के लोग' के बैनर तले होने वाले मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है।  साथ ही लाल किले के पास धारा 144 लगाई गई है। 

14 मेट्रो स्टेशन बंद

राजधानी दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग और मुनिरका के मेट्रो स्टेशन एहतियातन बंद किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल ने कहा है कि इन स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेगी। वहीं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने एक और बयान जारी कर कहा है कि पटेल चौक, लोक कल्याण मार्ग, उद्योग भवन, आईटीओ, प्रगति मैदान और खान मार्केट स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेनें नहीं रोकी जाएंगी। साथ ही, लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एक्जिट नहीं दी जाएगी। इन स्टेशनों पर भी ट्रेनें नहीं रुकेंगी।

 

पूरे यूपी में धारा 144 लागू

नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस की ओर से अपील की गई है, “धारा 144 का उल्लंघन न करें। अभिभावक बच्चों को समझाएं कि किसी भी सम्मेलन का हिस्सा न बने अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।” विरोध प्रदर्शन से पहले सीआरपीसी की धारा 149 के तहत 3000 लोगों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन सभी लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और दूसरों को शामिल होने के लिए नहीं उकसाने को कहा गया है। पुलिस ने इन लोगों को नोटिस जारी करने के पीछे 'लॉ एंड ऑर्डर' को मुख्य वजह बताया है। कुछ लोगों से पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी भरवाया है।

महाराष्ट्र में हम भारत के लोग के बैनर तले कांग्रेस-एनसीपी और अन्य दलों का प्रदर्शन

कांग्रेस, एनसीपी और कई अन्य दलों ने मोर्चा बनाया है और आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। ये पार्टियां 'हम भारत के लोग' नाम से एक मोर्चे के तहत साथ आई हैं, जो यहां अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन करेगी। इसने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और एनआरसी  को "असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण" करार दिया। कांग्रेस और एनसीपी की महाराष्ट्र इकाइयों के अलावा, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, जेडी (एस), किसान और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और विभिन्न नागरिक संगठन भी विरोध में हिस्सा लेंगे।

बिहार बंद का भी आह्वान

वहीं, छात्र संगठनों ने भी कई मुद्दों को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बंद में 11 छात्र संगठन शामिल हैं। छात्रों ने नागरिक संशोधन कानून, एनआरसी और गैंग रेप के बढ़ते मामले के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। लिहाजा पटना के कारगिल चौक पर धारा 144 लगा दिया गया है। गांधी मैदान के आसपास जुलूस प्रदर्शन एवं सभा की मनाही की गई है।

बेंगलुरु में धारा-144

कर्नाटक में कई इलाकों में धारा 144 बेंगलुरु में धारा-144 गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू होकर 21 दिसंबर की मध्यरात्रि तक तीन दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी को भी विरोध प्रदर्शन करने, पटाखे फोड़ने या हथियार प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। वहीं यूपी पुलिस ने भी लोगों को किसी भी प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। पूरे यूपी में धारा 144 लगाई गई है।

हैदराबाद में भी अलर्ट पुलिस

नागरिकता संशोधन एक्ट के मद्देनज़र हैदराबाद पुलिस ने कहा कि आज किसी भी रैली, प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ या नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में किसी भी रैली या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

अल्पसंख्यक अधिकार संगठन का अहमदाबाद बंद का आह्वान

गुजरात में एक अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने नागरिकता कानून और एनआरसी लागू किए जाने के विरोध में 19 दिसंबर को अहमदाबाद बंद का आह्वान किया। 'अल्पसंख्यक अधिकार मंच के शमशाद पठान ने कहा कि बृहस्पतिवार को दिन भर के बंद के दौरान वडोदरा, गोधरा और लुनावाडा से कारोबारी और दुकानदार हिस्सा लेंगे।

क्या है सीएए?

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में देश के कई  विश्वविद्यालयों सहित समूचे देश में प्रदर्शन हो रहे है। संशोधित कानून में 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है। विरोध करने वालों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है।

 

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