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सोहराबुद्दीन मामले में अभय चूडास्‍मा भी बरी

सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों में गुजरात पुलिस के अधिकारी अभय चूडास्‍मा को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन लायक कोई सबूत नहीं हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूडास्‍मा को आरोपमुक्त करने का फैसला सुनाया।
सोहराबुद्दीन मामले में अभय चूडास्‍मा भी बरी

सीबीआई के अनुसार, चूडास्‍मा ने सोहराबुद्दीन की हत्या में कथित साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि वह इस मामले के प्रमुख गवाहों को धमका भी रहे थे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन को कथित रूप से 50 लाख रुपये का प्रस्ताव देकर शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने के लिए लुभाने का प्रयास किया था।

अदालत अब तक इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के कारोबारी विमल पाटनी, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडेय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी, यशपाल चूडासामा और अजय पटेल (दोनों अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी) को आरोपमुक्त कर चुकी है।

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