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मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहतः 134 दिन की कानूनी जंग का क्या रहा घटनाक्रम, जाने एक नजर में

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर 2019 के...
मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहतः 134 दिन की कानूनी जंग का क्या रहा घटनाक्रम, जाने एक नजर में

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। अब 134 दिन बाद राहुल गांधी को राहत मिली है, हालांकि, इन 134 दिनों में राहुल गांधी ने 2 और अदालतों का दरवाजा खटखटाया था लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। आइए जानते हैं क्या रहा मामले का घटनाक्रमः

* 13 अप्रैल, 2019: कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा, "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी हों, का सामान्य उपनाम मोदी क्यों है?"

* 15 अप्रैल, 2019: सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।

* 7 जुलाई, 2019: मामले में सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी की पहली उपस्थिति।

* 23 मार्च, 2023: सूरत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई।

* 24 मार्च, 2023: दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के परिणामस्वरूप राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

* 2 अप्रैल, 2023: राहुल गांधी ने महानगर अदालत के आदेश को सूरत की एक सत्र अदालत में चुनौती दी, जो अभी भी लंबित है, साथ ही एक आवेदन के साथ सजा पर रोक लगाने की मांग की।

* 20 अप्रैल, 2023: सूरत सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

* 25 अप्रैल, 2023: राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण अपील दायर की।

* 7 जुलाई, 2023: गुजरात उच्च न्यायालय ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।

* 15 जुलाई, 2023: राहुल गांधी ने गुजरात HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC का रुख किया, कहा कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो बोलने की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा।

 * 21 जुलाई, 2023: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

* 4 अगस्त, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया।

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