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सिद्धारमैया पर इस्तीफा देने का दबाव, कर्नाटक हाईकोर्ट ने की सीएम की याचिका खारिज; जाने क्या है MUDA घोटाला मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता द्वारा...
सिद्धारमैया पर इस्तीफा देने का दबाव, कर्नाटक हाईकोर्ट ने की सीएम की याचिका खारिज;  जाने क्या है MUDA घोटाला मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता द्वारा राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने की, जिन्होंने कहा कि मामले की और अधिक जांच की आवश्यकता है और न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्यमंत्री ने यह याचिका मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा अपनी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के लिए सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ दायर की थी।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, "याचिका में वर्णित तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता होगी, इस तथ्य के बावजूद कि सभी कृत्यों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है।"

न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सभी मंत्री, विधायक, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और हाईकमान "मेरे साथ हैं"। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि कांग्रेस हाईकमान कानूनी लड़ाई में सहयोग करेगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि वह "भाजपा, जेडी(एस) की" साजिशों से नहीं डरते।

कर्नाटक के राज्यपाल ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। यह मुकदमा शिकायतकर्ताओं - टी जे अब्राहम, प्रदीप कुमार और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर तीन याचिकाओं के आधार पर दायर किया गया था।

यह मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 218 के तहत दी गई थी। हालांकि, 19 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इस मंजूरी के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। 19 अगस्त से अब तक छह बैठकों के बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

उच्च न्यायालय द्वारा मामले को खारिज किए जाने के बाद कर्नाटक भाजपा ने सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्यपाल की अनुमति कानून के अनुसार है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल के खिलाफ अपने आरोपों को अलग रखें, उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करें और चूंकि ऐसे आरोप हैं कि आपका (मुख्यमंत्री का) परिवार MUDA (साइट आवंटन) घोटाले में शामिल है, इसलिए आपको सम्मानपूर्वक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।"

MUDA घोटाला मामला शहर के दूरदराज के इलाके में कम वांछनीय भूमि के बदले एक प्रमुख क्षेत्र में मूल्यवान भूमि के आदान-प्रदान पर केंद्रित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला मैसूर शहर के अपमार्केट में अपनी पत्नी पार्वती को तीन एकड़ और 16 गुंटा भूमि के 'अवैध अधिग्रहण' के लिए वैकल्पिक साइटों के आवंटन से संबंधित है।

अनियमितताओं को सबसे पहले शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने चिन्हित किया था और उन्होंने कर्नाटक के सीएम और उनके परिवार के खिलाफ कई आरोपों को उजागर किया था। कृष्णा के अनुसार, MUDA ने फर्जी दस्तावेज बनाए और करोड़ों रुपये के प्लॉट हासिल किए।

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