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चुनाव में उम्मीदवार के लिए संपत्ति के स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि उन्हें खुद की संपत्ति सहित पत्नी...
चुनाव में उम्मीदवार के लिए संपत्ति के स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि उन्हें खुद की संपत्ति सहित पत्नी और आश्रितों की संपत्ति के स्रोत की जानकारी भी देना होगा। जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने एनजीओ लोक प्रहरी की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह यह निर्देश दिया।


एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि उम्मीदवार नांमाकन पत्र में अपनी, पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रितों की संपत्ति की जानकारी तो देते हैं पर इसके स्रोत की जानकारी नहीं देते। याचिका में यह मांग की गई थी कि नामांकन फॉर्म में स्रोत की जानकारी देने वाला कॉलम भी होना चाहिए।

याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूरी देते हुए पीठ ने कहा कि जहां कानून में संसोधन की आवश्यकता होगी, उसे मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में संशोधन का फैसला संसद का काम है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि 98 विधायक और लोकसभा के सात सांसदों पर चल रही जांच की जानकारी दी थी। इन जनप्रतिनिधियों की संपत्ति बहुत कम समय में कई गुना बढ़ गई थी।

एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि लोकसभा के 26 सांसद, राज्यसभा के 11 सांसद और 275 विधायकों की चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति में कई गुणा वृद्धि हुई है। आयकर विभाग 26 में से सात सांसदों की संपत्तियों की जांच करेगा जिनकी संपत्तियों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।

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