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न्यूज़क्लिक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने संस्थापक पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, कहा- हमें फाइलों को देखने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती...
न्यूज़क्लिक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने संस्थापक पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, कहा- हमें फाइलों को देखने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "हमें फाइलों को देखने की जरूरत है। हम दोनों मामलों पर कल सुनवाई करेंगे।"

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा, जब पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने कहा कि वे जेल में हैं और याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

सिब्बल द्वारा 16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। कथित तौर पर सीजेआई ने सिब्बल से मामले के कागजात प्रसारित करने के लिए कहा था और कहा था कि वह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।

यह तब हुआ जब 13 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ-साथ सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की। हालांकि, अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने में कोई प्रक्रियात्मक कमजोरी या गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने 10 अक्टूबर को उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए कथित तौर पर धन प्राप्त करने के आरोप में दोनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर के अनुसार, समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन कथित तौर पर "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

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