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यूपी में निकाय चुनावों की तारीखों का एलान, 4 और 11 मई को वोटिंग; 13 को नतीजे

उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य में निकाय चुनावों का एलान कर दिया है। चुनाव दो चरणों...
यूपी में निकाय चुनावों की तारीखों का एलान, 4 और 11 मई को वोटिंग; 13 को नतीजे

उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को राज्य में निकाय चुनावों का एलान कर दिया है। चुनाव दो चरणों चार और 11 मई को होंगे। 13 मई को नतीजे आएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा, "शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान चार और 11 मई को होगा। राज्य में 760 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 14,684 पदों के लिए चुनाव होंगे।" मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव बैलट पेपर के जरिए कराए जाएंगे।

एसईसी कुमार ने रविवार को अपने बयान में कहा कि महापौर की 17, नगरसेवक की 1,420, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199, नगर पालिका परिषद सदस्य की 5,327, नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 और नगर पंचायत सदस्य की 7,178 सीटों के लिए चुनाव होगा।  कुमार ने तीन अप्रैल को कहा था कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूचना मिलने के बाद राज्य के नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया था क्योंकि इसने राज्य चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग आयोग एक रिपोर्ट के संदर्भ में ओबीसी कोटा के साथ दो दिनों में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपनी अपील के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय 5 दिसंबर के मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान करता है। ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के अलावा।

उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर के आदेश के बाद, सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 5 दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए आदेश दिया था कि राज्य सरकार चुनावों को "तत्काल" अधिसूचित करे क्योंकि कई नगरपालिकाओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा।

इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी सहित राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य लोकसभा में 80 सांसद भेजता है।

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