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लॉकडाउन-4 आज से लागू, रियायतें देने के लिए राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार

देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज से लागू लॉकडाउन-4 में केंद्र सरकार...
लॉकडाउन-4 आज से लागू, रियायतें देने के लिए राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार

देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज से लागू लॉकडाउन-4 में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्यों को रियायतें देने का अधिकार दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोली जा सकती हैं लेकिन अंतिम फैसला राज्यों को करना होगा। हालांकि पहले से प्रतिबंधित हवाई, मेट्रो, रेल, बस, रेस्त्रां और शैक्षणिक समेत कई अन्य सेवाओं पर रोक जारी रखी गई है। रविवार की शाम को गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य जगहों पर गतिविधियों को लेकर राज्यों पर फैसला लेने को छोड़ दिया गया है। साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों को कोरोना की स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने का निर्णय लेंगे। साथ में शाम 7 बजे से सुबह 7 तक कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घरों में खास तौर पर रहने की बात कही गई है। जबकि कुछ गतिविधियों में शर्त के साथ छूट दी गई है।
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अपने स्तर पर इन्हें लागू करने के बारे में फैसला करेंगे। हालांकि, मंत्रालय की गाइडलाइन से पहले ही रविवार के दिन में महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। वहीं, कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बीते महीने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। अब तक लॉकडाउन के तीन चरण लागू किए जा चुके हैं। यह चौथा चरण है। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक लागू किया गया।

रियायतों के साथ कई शर्तें

- दो राज्यों के बीच सहमति से अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल की जा सकती है। इस फैसले से जगह-जगह फंसे और पैदल अपने घर जाने को मजबूर लाखों लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि दूसरे राज्य में बसें भेजने के लिए राज्य सरकारों को पड़ोसी राज्यों से सहमति लेनी होगी। राज्य अपने यहां कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला कर सकते हैं। इसी तरह निजी वाहनों के आवागमन के बारे में भी राज्यों को फैसला करने का अधिकार दिया गया है।
- स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन वहां खिलाड़ी तो खेल सकेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। यह कदम से आइपीएल का आयोजन कराने की संभावना हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते आइपीएल का आयोजन अटक गया है।
- मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसके बारे में फैसला राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय प्रशासन लेगा।
- रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की छूट मिली है। इसी तरह की रियायत हलवाई की दुकानों को भी दी गई है। वे भी ग्राहकों को होम डिलीवरी कर सकते हैं।
- नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी।
- सभी राज्यों को कहा गया है कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में आने-जाने की अनुमति दी जाए। इन लोगों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माल ढोने वाले वाहनों को सामान लेकर और खाली जाने-आने की अनुमति देनी होगी। कोई भी राज्य सीमा पर उन्हें नहीं रोकेगा।

इस तरह सावधानी भी बरतनी होगी

- सरकार ने आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करने की अनिवार्यता खत्म करते हुए कहा कि इसके प्रयास होने चाहिए कि कर्मचारी इसका इस्तेमाल करें। जिला प्रशासन भी लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए सलाह दे सकता है।

- जिला प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करने की अनुमति होगी।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- घरेलू-विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि फंसे नागरिकों को लाने-जाने के लिए विशेष उड़ानों को अनुमति दी जाएगी।
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जारी रहेगी सख्ती। रियायतें हॉटस्पॉट में नहीं दी जाएंगी।
- मेट्रो सेवा पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो में संभावित भीड़ से संक्रमण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- इसी तरह स्कूल -कॉलेज को भी बंद रखने का फैसला किया गया है।
- रेस्त्रां, जिम, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी।
- हर तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी
- कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी आवाजाही अनुमति होगी। वहां गाइडलाइन के अनुसार दी गई रियायतें प्रभावी नहीं होंगी।

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