Advertisement

आइएनएक्स मीडिया मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ और अन्य अफसरों को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री...
आइएनएक्स मीडिया मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ और अन्य अफसरों को मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आइएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर अन्य पांच अन्य अफसरों को नियमित जमानत दे दी है। सभी को 2-2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। वर्तमान में ये सभी अंतरिम जमानत पर थे। कोर्ट ने बिना मंजूरी के देश नहीं छोड़ने का निर्देश भी दिया है। मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को कोर्ट ने नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, वित्त मंत्री के पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा, एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना, वित्त मंत्रालय में एफआईपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन ऑफिसर अजित कुमार डुंगडुंग, एफआईपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेशी व्यापार) डीईए अनूप के.पुजारी को नियमित जमानत दी है।

देश नहीं छोड़ने का दिया निर्देश

इन पर सीबीआई की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और वर्तमान में ये सभी अंतरिम जमानत पर थे। सभी को कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला सीबीआई ने दर्ज किया है।

वित्तीय अनियमितताओं का आरोप

इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने 15 मई 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेश निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। मामले के अनुसार, चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से आईएनएक्स मीडिया समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad