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ईडी ने जया पटेल की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की, फेमा के उल्लंघन का है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम  (फेमा) के तहत जया पटेल की 32.38 करोड़ रुपये की...
ईडी ने जया पटेल की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की, फेमा के उल्लंघन का है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम  (फेमा) के तहत जया पटेल की 32.38 करोड़ रुपये की संप्तत्ति जब्त की है। पटेल की इन संपत्तियों में एक फ्लैट मुंबई के ग्रांट रोड और दूसरा पेडदार रोड का है। ईडी ने मुंबई में जया पटेल और उनके सहयोगियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों की तलाशी भी ली।

ईडी ने कहा कि एक जानकारी के आधार पर पटेल की फेमा के तहत जांच की गई थी जिसमें बताया गया था कि  मुंबई निवासी पटेल ने विदेशों में अवैध रूप से प्रॉपर्टी का कारोबार किया है। ईडी ने कहा कि पटेल और उसके सहयोगी के आवासीय और कार्यालय परिसर में तलाशी ली गई, जिसके बाद अघोषित विदेशी संपत्ति के अवैध अधिग्रहण के बारे में गुप्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया।

रियल एस्टेट कंपनी के जरिए खरीदे फ्लैट्स

ईडी ने आगे कहा कि जांच में पता चला है कि पटेल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत कंपनी आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़ी है। उसके पास आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड का केवल 1 $ / जीबीपी का हिस्सा है, हालांकि वह लंदन में चेल्सी तटबंध के एक फ्लैट की मालिक है, जिसका मूल्य जीबी पाउंड 15,25,000 और सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क में 25,60,00 डॉलर का है। दोनों आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के माध्यम से हासिल किए गए।

धन का स्राेत बताने में नाकाम रहे

ईडी ने दावा किया कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कर्ज प्राप्त करने के लिए इन रियल एस्टेट संपत्तियों को गिरवी रखा था और पटेल ने बंधक के लिए आवेदन पत्र में सह-उधारकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए थे। ईडी के अनुसार, पटेल अमेरिका और ब्रिटेन में इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत की जानकारी देने में नाकाम रहे। इन विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए धनराशि फेमा की धारा 3 (ए) और 3 (बी) का उल्लंघन करके अवैध रूप से हस्तांतरित की गई है।

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