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दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें क्या है मामाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित करके अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि, नाम या...
दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन की आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानें क्या है मामाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित करके अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, छवि, नाम या उनकी खास खूबियों आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

अदालत का अंतरिम आदेश अमिताभ बच्चन की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘‘एक नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार’’ का उल्लंघन किया जा रहा है और इसमें ‘केबीसी लॉटरी’ चलाने वालों सहित कई व्यक्ति शामिल हैं। बच्चन एक मशहूर रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) के ‘प्रस्तोता’ हैं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चन एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और यदि उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि उनका मानना है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम राहत हासिल करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त दलील पेश की है। अदालत ने आदेश दिया, ‘‘एकपक्षीय अंतरिम रोक आदेश जारी रहेगा।’’

अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी (बच्चन की) अनुमति के बगैर उनके रुतबे का इस्तेमाल करते प्रतीत होते हैं। इसलिए वादी की प्रतिष्ठा को गंभीर अपूरणीय क्षति या नुकसान होने की संभावना है। वास्तव में, शिकायत की गई कुछ गतिविधियों से बदनामी भी हो सकती है।’’

अदालत ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राहत न केवल मुकदमे में नामित लोगों के खिलाफ है, बल्कि उन अनाम या अज्ञात पक्षों के खिलाफ भी है जो बच्चन के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा कई अन्य काम भी उनके नाम पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी टी-शर्ट भी बेची जा रही हैं, जिन पर उनकी तस्वीर छपी है।

अधिवक्ता अमित नाइक और प्रवीण आनंद भी उच्च न्यायालय के समक्ष बच्चन की ओर से पेश हुए।

साल्वे ने दलील दी कि लॉटरी के अलावा, अभिनेता के नाम पर डोमेन नाम पंजीकृत किए गए थे; जहां ‘‘अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल’’ सेवा और यहां तक कि उनकी तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी थी। याचिका में कहा गया है कि एक अन्य प्रतिवादी, टेलीविजन क्विज शो में भाग लेने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बच्चन की छवि के साथ एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पुस्तक बेच रहा है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘वादी के नाम, आवाज, छवि, समानता और वादी के व्यक्तित्व के अन्य सभी तत्वों की रक्षा के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया जा रहा है, जो विशिष्ट हैं और तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत उपयोग से जनता के बीच भ्रम और धोखे पैदा होने की संभावना है।”

अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।

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