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ईपीएफओ कोष का 5 प्रतिशत शेयर बाजार में लगेगा

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ कोष में सालाना वृद्धि का एक हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के रास्ते शेयर बाजार में निवेश की अनुमति दी है।
ईपीएफओ कोष का 5 प्रतिशत शेयर बाजार में लगेगा

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने आज कहा, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक में निर्णय किया और श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना वृद्धि का कम-से-कम 5 प्रतिशत हिस्सा शेयर बाजार में लगाने की अनुमति दे दी है। इस साल यह निवेश केवल एक्सचेंज टेडेड फंड (ईटीएफ) में किया जाएगा।

उन्होंने कहा, इस संदर्भ में निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 31 मार्च को हुई बैठक में किया गया और उसके बाद श्रम मंत्रालय ने 23 अप्रैल को ईपीएफओ को ईपीएफ कोष का 5 प्रतिशत निवेश ईटीएफ में करने की अनुमति दे दी। सीबीटी निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है।

जालान ने कहा, फिलहाल सीबीटी ने केवल ईटीएफ में निवेश का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस साल ईटीएफ में 6,000 से 7,500 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सतत रूप से न्यूनतम मासिक पेंशन।,000 रुपये जारी रखने का निर्णय किया गया है। इससे 19 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा जो।,000 रुपये से कम पेंशन ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि आठ करोड़ से अधिक निष्क्रिय खातों में 27,000 करोड़ रुपये का कोष पड़ा है। इनमें से 2.5 करोड़ खातों में केवल एक बार राशि जमा की गई और हम इन खातों को बंद करने की सिफारिश केंद्र को करना चाहते हैं।

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