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नए आयकर फार्म में कौन-सी बातें नई

करदाताओं के विरोध को देखते हुए वित्‍त मंत्रालय ने नए आयकर रिटर्न फार्म जारी किए हैं। इनमें विदेश यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के विवादास्‍पद प्रावधानों को हटा दिया है। आयकर रिटर्न अब 31 अगस्‍त तक भरा जा सकेगा।
नए आयकर फार्म में कौन-सी बातें नई

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने का नया फार्म जारी कर दिया है। सरकार का दावा है कि नए फार्म को काफी सरल बनाया गया है। नए प्रारूप में आईटीआर 2 और 2ए तीन पन्‍नों से ज्‍यादा नहीं होगा। इससे पहले जारी हुए आईटीअार फार्म में विदेश यात्रा और बैंक खातों की जानकारी भी मांगी गई थी, जिसका भारी विरोध हुआ था। अब विदेश यात्रा की पूरी जानकारी देने के बजाय सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना होगा। वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2015 कर दी है। ऐसा संभवत: फार्म जारी करने में हुई देरी की वजह से किया गया है।   

रविवार को केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड  (सीबीडीटी) ने तीन पन्‍ने के नए आईटीआर फार्म नोटिफाई किए हैं। फॉर्म 1, 2 और 4 एस को सरल बनाया गया है। खास बात यह है कि तीन साल से निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने की अनिवार्यता को समाप्‍त कर दिया गया है। नया आईटीआर-2ए फॉर्म ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) के लिए लाया गया है, जिसको कोई पूंजीगत लाभ, कारोबार या पेशेवर आय नहीं होती है और जिसके पास कोई विदेशी आय या सम्पत्ति नहीं है। विदेश यात्राओं का ब्योरा देने संबंधी विवादास्पद प्रावधान के बारे में वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि करदाता को अब केवल अपना पासपोर्ट नंबर देना होगा। विदेश यात्राओं और खर्च का ब्योरा देने की जरूरत नहीं है। 

 
नहीं देनी होगी बैंक में पड़ी राशि की जानकारी
 
नोटिफाई हुए आईटीआर फॉर्म में करदाताओं को बैंक अकाउंट और आईएफएस कोड की जानकारी देनी होगी, लेकिन उन्‍हें अकाउंट में पड़ी राशि की जानकारी देनी जरूरी नहीं है। 
 
किन टैक्‍सपेयर्स के लिए होगा फॉर्म 2ए
 
सरकार एक नया आईटीआर फार्म लाई है। आईटीआर-2ए नाम का यह फार्म उन व्‍यक्तिगत करदाताओं या हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए होगा जिनकी कमाई में कैपिटल गेन, कारोबार या पेशे से हुई आय या विदेशी परिसंपत्तियां और विदेशी आय का कोई स्राेत नहीं है।
 
विदेशी यात्रा के मामले में देना होगा पासपोर्ट नंबर
 
पिछले आईटीआर फॉर्म में विदेश यात्रा और उससे जुड़े खर्च आदि की जानकारियां मांगी गई थीं। इसे लेकर काफी विवाद हुआ और आखिरकार सरकार को नए फार्म जारी करने पड़े। करदाताओं को आईटीआर फॉर्म-2 और आईटीआर-2ए में सिर्फ पासपोर्ट नंबर की जानकारी देनी होगी। यात्रा का पूरा ब्‍योरा देने की जरूरत नहीं है। 
 
 

 

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