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प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया। माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी जब्त किये हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

 एजेंसी ने हाल ही में इस संदर्भ में जांच का दायरा बढ़ाते हुए स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह से लिये गये 6,027 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भी जांच शुरू की है। इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है और उसने पिछले महीने इसमें एक नया मामला दर्ज किया है। नया मामला दर्ज करने के बाद माल्या के खिलाफ यह ताजा कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अब तक 8,044 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुका है। उसने कुछ महीने पहले ही 1,411 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की थी।

मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जारी अस्थायी कुर्की आदेश में उसने अलीबाग के मांडवा में 25 करोड़ रुपये मूल्य का फार्म हाउस, बेंगलुरू में किंगफिशर टावर में 565 करोड़ रुपये मूल्य के कई फ्लैट, निजी बैंक में 10 करोड़ रुपये मूल्य के माल्या के एफडी तथा यूएसएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लि., मैकडोवेल होल्डिंग कंपनी के 3,635 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर की कुर्की शामिल है। इन कंपनियों में शराब कारोबारी, यूबीएचएल तथा उसके नियंत्राण वाली इकाइयों की संयुक्त रूप से हिस्सेदारी है। एजेंसी के आदेश के अनुसार, आज के आदेश के तहत कुल 4,234.84 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है लेकिन इन संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 6,630 करोड़ रुपये है।

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