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तीन लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।
तीन लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि 3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं, पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी। 3 से 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब आधा टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 50 लाख से एक करोड़ तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाया जाएगा जबकि एक करोड़ से अधिक आय वाले लोगों पर 12 फीसदी सरचार्ज जारी रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा।  

 
 

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