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30 August 2023

पूर्व पाक पीएम इमरान खान को रिहाई नहीं, 'सिफर मामले' में 13 सितंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

एक विशेष अदालत ने बुधवार को सिफर मामले में इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस कारण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जेल से शीघ्र रिहाई का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।

न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्कारनैन ने पंजाब प्रांत की अटक जेल में सिफर के मामले, एक वर्गीकृत राज्य दस्तावेज़ जिसे खान ने पिछले साल कार्यालय से अपने निष्कासन से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था, के संबंध में आदेश जारी किया। बता दें कि सुरक्षा चिंता के बीच अटक जिला जेल में ही मामले की सुनवाई हुई।

इसी जेल में 70 वर्षीय खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से रखा गया है। बता दें कि मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन उन्हें रिहा नहीं होने दिया गया, क्योंकि सिफर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को हिरासत में रखा जाए।

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इसके बाद उन्हें बुधवार को सुनवाई के लिए पेश किया गया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने जियो न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि न्यायाधीश जुल्करनैन ने न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी, जिसका मतलब है कि खान अभी जेल में ही रहेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वकील सलमान सफदर की अध्यक्षता में खान की पांच सदस्यीय कानूनी टीम ने जेल में अदालत की सुनवाई में भाग लिया।शुरुआत में टीम को प्रवेश से मना कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जेल के अंदर प्रवेश करने और खान से मिलने की अनुमति दी गई। खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी इसी मामले में पहले से हिरासत में हैं।

इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए मामले में आरोप लगाया गया था कि खान और अन्य, देश के गुप्त कानूनों के उल्लंघन में शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को सिफर मामले के संबंध में कुरैशी को भी न्यायिक परिसर में पेश किया जाएगा। क़ुरैशी के वकील और पीटीआई नेता बाबर अवान अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले खान ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा - कथित तौर पर सिफर - निकाला और इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में लहराते हुए दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए एक "अंतर्राष्ट्रीय साजिश" रची जा रही है और यह इसका सबूत है।

हालांकि, 26 अगस्त को जेल में संयुक्त जांच दल (जेआईटी) के साथ पूछताछ के दौरान, खान ने इस बात से इनकार किया कि पिछले साल एक सार्वजनिक सभा में उसने जो कागज लहराया था, वह सिफर था। उन्होंने सिफर खोने की बात भी स्वीकार की और कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने इसे कहां रखा था।

उनके प्रमुख सचिव आजम खान ने एक मजिस्ट्रेट और एफआईए के सामने कहा कि खान ने इसका इस्तेमाल अपने 'राजनीतिक लाभ' के लिए और अपने खिलाफ अविश्वास मत को रोकने के लिए किया।

जब राजनयिक केबल का मामला सामने आया तब क़ुरैशी विदेश मंत्री थे। कथित सिफर (गुप्त राजनयिक केबल) में पिछले साल दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी दूत असद मजीद खान सहित अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का विवरण था।

हाल ही में, अमेरिकी मीडिया आउटलेट द इंटरसेप्ट द्वारा गुप्त केबल की एक कथित प्रति के प्रकाशन के बाद खान अधिक जांच के घेरे में आ गए हैं, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कई लोगों ने इसका स्रोत होने के लिए पीटीआई प्रमुख पर उंगली उठाई है।

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TAGS: Pakistan, Imran Khan, Former Pak PM Imran Khan, judicial remand, cipher case
OUTLOOK 30 August, 2023
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