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16 July 2022

निचली अदालत मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की वैधता तय कर सकती है: हाईकोर्ट

PTI

कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा समान मांग वाले एक मुकदमे की सुनवाई से पहले मंगलुरु में एक मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है।

मंगलुरु के टी ए धनंजय और बी ए मनोज कुमार द्वारा एक मूल मुकदमा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि मंगलुरु के पास थेंका उलिपडी गांव, मलाली में असैद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद के नवीनीकरण के दौरान एक मंदिर के कुछ हिस्सों की खोज की गई थी।

मंगलुरु में तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट से पहले उन्होंने इस दावे को सत्यापित करने के लिए मस्जिद के एक सर्वेक्षण की मांग की थी। अदालत इस दलील पर सुनवाई कर रही थी कि क्या इस तरह का मुकदमा चलने योग्य है।

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दोनों व्यक्तियों ने एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह मुकदमे के रखरखाव के पहलू पर सुनवाई न करे, लेकिन पहले सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करे।

उन्हें डर था कि अगर मुकदमा खारिज कर दिया गया, तो मस्जिद के अधिकारियों द्वारा हिंदू ढांचे को हटा दिया जाएगा।
हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी। 

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TAGS: Lower Court, Mosque, Surveys, Karnataka, High Court
OUTLOOK 16 July, 2022
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