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20 July 2020

राजस्थान संकट: आज का दिन अहम, पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

पीटीआइ

करीब दस दिनो से राजस्थान में जारी सियासी घमासान में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। सचिन पायलट और उनके गुट के बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से व्हिप उल्लंघन के मामले में दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट ख़ेमे की तरफ़ से दायर याचिका पर फैसला आ सकता है। मुख्‍य न्‍यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच इस पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाइकोर्ट ने 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी थी। इसका मतलब था कि तब तक विधानसभा के स्पीकर विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।

बागी कांग्रेस विधायकों ने नोटिस को चुनौती दी

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सचिन पायलट गुट के विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे पेश हुए थे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों ने उन्हें राज्य विधानसभा से अयोग्य करार देने की कांग्रेस की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गये नोटिस को चुनौती दी है।

गहलोत गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि 'बागी विधायकों' ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई दो बैठकों में भाग लेने के लिए जारी पार्टी के व्हिप की अवमानना की है। हालांकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप सिर्फ तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो।

कांग्रेस ने संविधान की इस अनुसूची के तहत की कार्रवाई की मांग

विधानसभा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कांग्रेस ने पायलट और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, जिसका वह प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचा है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है।

जानें कोर्ट में पायलट गुट ने क्या दलील दी

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी थी कि विधायक नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं और उन्हें नए सिरे से अर्जी देने के लिए कुछ समय चाहिए। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत को लेकर सचिन पायलट के साथ इन्हें भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। नोटिस पाने वाले अन्य विधायकों में दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और हरीश चन्द्र मीणा भी शामिल हैं। इन्होंने भी गहलोत सरकार को चुनौती देते हुए मीडिया में बयान दिए थे।

 

 

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TAGS: Rajasthan Crisis, Hearing, Sachin Pilot, Petition, Resume, 10 AM Today, राजस्थान संकट, पायलट गुट, याचिका, हाईकोर्ट, 10 बजे, सुनवाई
OUTLOOK 20 July, 2020
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